ईंट भट्टों के लिये स्वच्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य

  • कुशीनगर( सू0वि0) 01 नवंबर/ 
         अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एन0जी0टी0) द्वारा पारित स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि  राज्य में कोई भी भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के बिना संचालित नही किया जाएगा।
       श्री राय ने बताया कि जनपद में यदि कोई भी भट्ठा स्वामी विना पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर की सहमति व विनिमयन शुल्क (रॉयल्टी) जमा किये ईंट मिटटी का खनन /पथाई /फुंकाई का कार्य करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम -3 तथा खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 की धारा-4 के सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।